नहीं थम रहीं सोनिया-राहुल की मुश्किलें, इस मामले में आयकर ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस
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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम नेशनल हेराल्ड मामले में 2011-12 के लिए असेसमेंट ऑर्डर (एओ) जारी किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। वहीं इस बीच खबर है कि विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 100 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है।
एक अंग्रेजी अखबार कि खबर के अनुसार आयकर ने यह नोटिस जारी किया है। दावा किया गया है कि सोनिया और राहुल गांधी पर 100 करोड़ की देनदारी है और एजेएल से दोनों की आय का फिर से मुल्यांकन करने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी आय करोड़ों रुपए कम बताई है। सोनिया ने जहां 155.4 करोड़ रुपए कम बताए हैं वहीं राहुल ने भी 155 करो़ड़ कम बताए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के पुनर्मुल्यांकन के अनुसार राहुल ने अपनी आय 68.1 लाख बताई थी
राहुल-सोनिया के खिलाफ एओ पर अमल नहीं : आयकर विभाग आयकर विभाग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के जोर देने पर एओ को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि इसके आधार पर इस मामले में अदालत के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने कर वसूली के लिए राहुल और सोनिया के नाम 31 दिसंबर को एओ जारी किया था।
जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राहुल और सोनिया को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने और सीबीडीटी के 31 दिसंबर, 2018 को जारी सर्कुलर को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
सीबीडीटी ने चार जनवरी, 2019 को यह सर्कुलर वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेताओं द्वारा हलफनामा और सर्कुलर दाखिल करने के एक हफ्ते के अंदर अपना जबाव दाखिल करे। पीठ ने कहा कि पूर्व में जारी उनके आदेश पर अमल जारी रहेगा। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।