हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगाया?
High Court 25 lakh Fine Abhishek Banerjee: हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपए का जुर्माया लगाया है;
Abhishek Banerjee 25 Lakh Fine: कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका दिया है. HC ने Abhishek Banerjee पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसी के साथ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI और ED की जांच के खिलाफ वाली याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है. जस्टिस अमृता सिन्हा ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने से इंकार कर दिया है.
दरअसल अभिषेक बनर्जी ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे CBI और ED अफसरों के खिलाफ FIR करने की मांग उठाई थी. 13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं। उन्होंने जल्द जांच करने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को यह भी निर्देश दिए थे कि वह मामले की जांच कर रहे CBI-ED अफसरों पर कोई FIR दर्ज ना करे
दरअसल अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमे उन्होंने कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय उन्हें पसंद नहीं करते। उन्होंने पिछले साल सितंबर में एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी नापसंदगी जाहिर की थी. अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा था कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर कमेंट किया था कि कोर्ट के जज जो चाहें कर सकते हैं? क्या यह जमींदारी है?
इसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ED और CBI को उनसे पूछताछ की अनुमति के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज करते हुए अदालत का वक़्त बर्बाद करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.