GST On Rent: किरायेदारों की हालत होगी ख़राब, अब देनी होगी 18% GST, केंद्र सरकार ने दी बड़ी जानकारी
GST On Rent: जीएसटी (GST) केंद्र सरकार के लिए बेहद कारेगर साबित हुई है. देश में तेजी से एक खबर वायरल हो रही है जिसमे कहा जा रहा है की किरायेदारों के लिए केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं.
GST On Rent: जीएसटी (GST) केंद्र सरकार के लिए बेहद कारेगर साबित हुई है. देश में तेजी से एक खबर वायरल हो रही है जिसमे कहा जा रहा है की किरायेदारों के लिए केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं. नियम के अनुसार यदि आप किरायेदार है तो आपको किराये के अलावा 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा.चलिए जानते है इस वायरल खबर की सच्चाई...
सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस मेसेज की जब PIB Fact Check ने पड़ताल की तो पाया गया की ये खबर पूरी तरह से फ़र्ज़ी है. PIB Fact Check ने कहा की सरकार ने इस तरह के कोई भी नियम नहीं लागू किये है.
केंद्र सरकार ने बताई सच्चाई
एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.' इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.'
जानकारी के मुताबिक यदि कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.