Coronavirus: मोदी सरकार ने किया 1 लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान, वित्तमंत्री ने यह भी घोषणाएं की

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Update: 2021-02-16 06:17 GMT

कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों का 50 लाख का मेडिकल बीमा करने की घोषणा

मोदी सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है 

Coronavirus Lockdown: कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों का 50 लाख का मेडिकल बीमा करने की घोषणा भी की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी भूखा न रहे। हर व्यक्ति को 5 किलो गेंहू और 5 किलो चावल अगले तीन महीने तक अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के हिसाब से 1 किलो दाल को भी दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सफेद कपड़ों में भगवान घूम रहे हैं उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। लॉक डाउन को 48 घंटे हो चुके हैं।

वित्तमंत्री ने किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खातों में 2 हजार की किश्त डाल दी जाएगी। 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाएगा। इससे देश के पांच करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा। हर मजदूर को 2 हजार रुपए ज्यादा का लाभ मिलेगा।

गरीब सीनियर सिटीजन, दिव्यांग लोगों को एक बार 1 हजार रुपए दिए जाएंगे, यह राशि उन्हें तीन महीने में उन्हें दी जाएगी। इसका लाभ 3 करोड़ गरीब बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा। 20 करोड़ महिलाएं जिन्होंने जन धन खाता खोला हुआ है उनके इस खाते में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपए की राशि जमा की जाएगी। उज्जवला स्कीम का लाभ लेने वाली महिलाओं को अगले तीन महीने तक उन्हें 3 घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसका लाभ 8.2 करोड़ बीपीएल परिवार को मिलेगा।

ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए अगले तीन महीने तक EPF का हिस्सा भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। 24 फीसदी हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में भारत सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। यह उन स्टेबलिशमेंट के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और वहां 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलेरी 15 हजार रुपए से कम है।

EPFO स्कीम के तहत सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है जिससे कर्मचारी अपने नॉन रिफंडेबल फंड में से 75 फीसदी या फिर तीन महीने की तनख्वाह दोनों में से जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकते हैं।

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