सरकार की बिना इजाजत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकेंगी कंपनियां, पढ़िए जरूरी खबर

सरकार की बिना इजाजत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकेंगी कंपनियां, पढ़िए जरूरी खबर दिल्ली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स

Update: 2021-02-16 06:37 GMT

सरकार की बिना इजाजत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकेंगी कंपनियां, पढ़िए जरूरी खबर

दिल्ली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को कंपनियां सरकार की बिना इजाजत के बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। अभी तक यह नियम सिर्फ 100 संख्या वाली कंपनियों के लागू होता था लेकिन नये संशोधन नियम में 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को भी शामिल किया गया है। वहीं 15 दिन का नोटिस भी काफी माना जाएगा।

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जानकारी अनुसार संसद में पिछले महीने तीन लेबर कोड्स का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय द्वारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स का पहला सेट जारी कर दिया गया है। मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव कर दिया गया है।

कर्मचारियों की छंटनी करने 15 दिन पहले नोटिस देना होगा

ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए ई रजिस्टर मेंटेन करना होगा। साथ ही छंटनी के संबंध में कंपनियों को 15 पहले नोटिस देना होगा। हटाये जाने पर 60 दिन पहले नोटिस और बंद करने पर 90 दिन पहले नोटिस देना होगा।

हालांकि इस नियम से कार्यरत कर्मचारियों को फायदा होगा। किसी भी कर्मचारियों को जबरिया बाहर नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ट्रेड यूनियनों के लिए रूल्स का निर्माण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। सरकार के इस कदम से देश भर में नियम बनाने से विचलन पैदा होगी।

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