रीवाः बहुचर्चित हर्ष हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला...

रीवाः बहुचर्चित हर्ष हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला...रीवा। 8 वर्ष पूर्व शहर के सिरमौर

Update: 2021-02-16 06:46 GMT

रीवा जिले के बहुचर्चित हर्ष हत्याकांड में अदालत ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा की अदालत ने ST Case No. 300129/2012 में आरोपी कुलदीप पटेल को हत्या सहित गंभीर धाराओं में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 30 जनवरी 2021 को सुनाया गया।

यह मामला 21 जनवरी 2012 का है, जब शाम करीब 7:30 बजे रीवा शहर के सुभाष चौक स्थित एक सैलून के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी। पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, कुलदीप पटेल अपने साथियों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचा और हर्ष सिंह पर फायरिंग की। गोली लगने से हर्ष सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह सिद्ध किया कि—

  • घटना के समय कुलदीप पटेल मौके पर मौजूद था।
  • उसने अवैध देशी पिस्टल से फायर किया।
  • यह कृत्य अवैध जमावड़े (Unlawful Assembly) के साझा उद्देश्य के तहत किया गया।
  • बाद में आरोपी की निशानदेही पर हथियार और कारतूस बरामद किए गए।

अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, एफआईआर की समयबद्धता, तथा हथियारों की बरामदगी जैसे साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।

किन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ

कोर्ट ने कुलदीप पटेल को भारतीय दंड संहिता की—

  • धारा 302 (हत्या)
  • धारा 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा)
  • धारा 149 के साथ संबंधित धाराएं
  • तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a) के तहत दोषी पाया।

सजा का विवरण

अदालत ने कुलदीप पटेल को:

  • हत्या के अपराध में आजीवन कारावास (उम्रकैद)
  • अन्य धाराओं में अलग-अलग अवधि की सजा
  • अर्थदंड (जुर्माना) से दंडित किया। साथ ही, न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोषी को तुरंत जेल भेजा जाए और फरार सह-आरोपियों के मामलों के लिए केस रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। 

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