एमपी: कार्य में लापरवाही पड़ी भारी, राजस्व निरीक्षक और हेड मास्टर को कटनी कलेक्टर ने किया निलंबित

Katni MP News: कार्य में लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षक और हेड मास्टर को कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

Update: 2022-12-28 08:54 GMT

कटनी- कार्य में लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षक और हेड मास्टर को कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि सीमांकन और पंचनामा के एक पुराने मामले में मृत व्यक्ति को उपस्थित बताने वाले राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि राजस्व निरीक्षक वर्तमान में स्लीमनाबाद तहसील के धरवारा में पदस्थ थे। निलंबन के दौरान राजस्व निरीक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। उनका मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई बहोरीबंद एसडीएम के प्रतिवेदन के आधार पर की है। एसडीएम ने प्रतिवेदन में बताया था कि हाईकोर्ट ने नीतेश पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन और अन्य के पारित आदेश के परिपालन में 26 जुलाई 2018 को ग्राम भेड़ा स्थित भूमि का सीमांकन और पंचनामा की कार्रवाई आरआई राजेन्द्र की थी।

जिसमें आरआई ने कटनी निवासी नरेन्द्र जैन को सीमांकन और पंचनामा में जीवित बताया। लेकिन सीमांकन और पंचनामा में नरेन्द्र के हस्ताक्षर नही पाए गए। इन स्थितियों को देखने के बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक स्लीमनाबाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर को दिया गया। प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया।

समय पर स्कूल न आने पर कार्रवाई

समय पर स्कूल न जाने, योजनाओ का क्रियान्वयन सही तरीके से न होने और स्वेच्छाचारिता के आरोप में कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा ढ़ीमरखेड़ा विकासखंड के पहरूआ शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सौखीलाल सूर्यवंशी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी ढ़ीमरखेड़ा तय किया गया है।

बताया गया है कि प्रधानाध्यापक के विद्यालय आने का कोई निर्धारित समय नहीं है। विद्यार्थी योजनाओं से वंचित हो रहे है। अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजे गए कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी इनके द्वारा नहीं दिया गया। जांच रिपोर्ट में पाए गए आरोप सही पाए जाने पर कलेक्ट द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई।

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