पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) से कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल (Congress leader Ajay Singh Rahul) को मिली बड़ी राहत

Update: 2022-08-25 02:56 GMT

Congress leader Ajay Singh Rahul High Court News:  एमपी हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिससे उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। जानकारी के तहत उन पर लगे आरोप अगर सिद्ध हो जाते तो उनके चुनाव लड़ने में प्रतिबंध भी लग सकता था।

2013 में दायर की गई थी याचिका

कांग्रेस नेता अजय सिंह के खिलाफ एक चुनाव याचिका वर्ष 2013 में सीधी जिले के चुरहट निवासी शरदेंदु तिवारी ने कोर्ट में लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अजय सिंह को बड़ी राहत दी है, हालांकि अजय सिंह के खिलाफ ये चुनाव याचिका 2013 के विधानसभा चुनाव को लेकर थी, जिसका कार्यकाल वह पूरा कर चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट अगर अजय सिंह को दोषी पाता तो उनके आगामी कई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा सकता था।

पुख्ता सुबूत पेश नही कर पाए याचिका कर्त्ता

जो जानकारी आ रही है उसके तहत हाईकोर्ट में ये याचिका सीधी के चुरहट से साल 2013 का विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अजय सिंह पर तय सीमा से ज्यादा खर्च करने और धन बल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सुबूत नहीं पेश कर पाए, ऐसे में हाईकोर्ट ने अजय सिंह के साल 2013 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

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