Gwalior News : वर्दी नही तो पिस्तौल नही, पुलिस कर्मीयो के रूतबे पर लगाम, जारी किया गया आदेश

ग्वालियर में पिस्टल लेकर चलने वाले पुलिस कर्मियों पर अब लागम लगाई जा रही है। जारी आदेश में बिना वर्दी के पिस्टल पर रोक लगाई गई हैं।

Update: 2021-08-19 09:08 GMT

Gwalior / ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर एसपी (Gwalior SP) ने जिले के ऐसे पुलिस कर्मियों पर लगाम लगाई गई है। जो कि बिना वर्दी के रूतबे मार रहे है। पुलिस कप्तान ग्वालियर अमित सांधी ने एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पिस्तौल तभी लेकर चल सकते है, जब वे वर्दी पहने होगे।

इन पर एसपी का फरमान

जारी आदेश में कहा गया है कि बिना वर्दी के पिस्टल लेकर चलने वाले पुलिस कर्मीयों पर कार्रवाई की जायेगी है। सिविल कपड़े पहनकर कमर में पिस्तौल लगाकर बट मारने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं।

ऐसे पुलिसकर्मियो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हांलाकि थानों में सूचना जुटाने या अन्य विशेष तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ही इसमें छूट दी जाएगी।

जारी किया गया आदेश

एसपी अमित सांघी ने जिले के एडिशनल एसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर इन नियमों का पालन कराने के आदेश दिया गया हैं।

एसपी सांधी ने कहा कि देखने में आ रहा था कि थानों में तैनात कई पुलिसकर्मी वर्दी में न रहकर सिविल ड्रेस में तैनात रहते हैं। यही नहीं सरकारी रिवॉल्वर को कमर में लगाए रहते हैं। कई बार वारदातें भी हो चुकी हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसपी ने आदेश जारी किए हैं।

रोजनामचा में देनी होगी जानकारी

एसपी ने आदेश में कहा कि यदि किसी कर्मचारी का किसी विशेष अपराध या गोपनीय सूचना जुटाने में सिविल कपड़ों में लगाए जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी रोजनामचा में लिखकर दी जाए। साथ ही थाना प्रभारी एवं अन्य अफसर को सूचना देकर इजाजत लेनी होगी।

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