गृह मंत्रालय ने COVID-19 को लेकर जारी किये नए दिशानिर्देश, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर कही ये बड़ी बातें..

गृह मंत्रालय ने बुधवार को COVID-19 की निगरानीऔर सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश 1 फरवरी से प्रभावी होंगे और 28 फरवरी त

Update: 2021-02-16 06:45 GMT

गृह मंत्रालय ने COVID-19 को लेकर जारी किये नए दिशानिर्देश, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर कही ये बड़ी बातें..

गृह मंत्रालय ने बुधवार को COVID-19 की निगरानीऔर सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश 1 फरवरी से प्रभावी होंगे और 28 फरवरी तक लागू रहेंगे।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार :

सभी गतिविधियों को कंटेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति दी गई है, सिवाय इसके कि जो मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के सख्त पालन के अधीन होंगे।

सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों में पहले से ही हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है।

सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक पहले ही उपयोग करने की अनुमति दी गई है और अब उन्हें उच्च बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी गृह के परामर्श से जारी किया जाएगा।

स्विमिंग पूल को अब सभी के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा।

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यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर अपने परामर्श के साथ निर्णय ले सकता है।

पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत भूमि-सीमा व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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