Ration Card Cancel 2025: क्यों हो रहे हैं रद्द? E-KYC के बाद भी Name Cut Latest Update
Ration Card Cancel 2025 में सरकार के सर्वे के बाद हजारों कार्ड रद्द हो रहे हैं। E-KYC करने के बाद भी नाम कट रहे हैं। जानें 5 मुख्य कारण और Ration Card Active कैसे करें।;
Ration Card Cancel 2025
राशन कार्ड क्यों हो रहे हैं रद्द 2025? | E-KYC के बाद भी नाम कटने के 5 सबसे बड़े कारण
परिचय — क्या हो रहा है और क्यों
2025 में कई राज्यों में एक बड़ा रेशन कार्ड वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। सरकार डिजिटल डाटाबेस और सर्वे का उपयोग करके उन परिवारों को चिन्हित कर रही है जो राशन-योजना के अंतर्गत दुर्भाग्य से पात्र नहीं माने जाने चाहिए। इस प्रक्रिया में कुछ परिवारों के कार्ड E-KYC होने के बावजूद रद्द या लॉक हो रहे हैं। इससे प्रभावित लोगों को राशन लेने पर अड़चन होती है और उन्हें जिला सप्लाई ऑफिस में जाकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है।
E-KYC और नया सर्वे अभियान
E-KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सबको डिजिटल तरीके से पहचानने का तरीका है। सरकार ने NFSA (National Food Security Act) और संबंधित राज्य नियमों के अनुरूप एक व्यापक सर्वे कराया है जिसमें बैंक-डाटा, वाहन रजिस्ट्रेशन, आयकर रिटर्न, पैन-आधारित डेटा और जमीन के रिकॉर्ड मिलाकर पात्रता जाँची जा रही है। सर्वे के परिणामस्वरूप प्रशासन उन कार्डों को चिन्हित कर रहा है जिनके परिवार आर्थिक रूप से संपन्न माने जा रहे हैं।
राशन कार्ड रद्द होने के 5 बड़े कारण
सरकारी सर्वे और डेटा मिलान में सामने आने वाले अधिकांश कारण नीचे दिए गए हैं। ये कारण आमतौर पर उन परिवारों पर लागू होते हैं जिन्हें 'सामर्थ्यवान' माना जाता है:
- परिवार में कार या लक्ज़री वाहन का होना — यदि किसी सदस्य के नाम पर कार पंजीकृत है तो उसे लाभार्थी नहीं माना जा सकता।
- टैक्स पेयर (Income Tax Payer) होना — यदि परिवार का कोई सदस्य ITR फाइल करता है, तो कार्ड रद्द हो सकता है।
- परिवार में सरकारी नौकरी (Government Job) होना — सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को अक्सर पात्र नहीं माना जाता।
- अवैध रूप से BPL/Antyodaya लाभ लेना — यदि संपदा/आय के बावजूद बीपीएल श्रेणी में नाम है, तो कार्ड हटेगा।
- परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन होना — बड़े जमिन्दार/किसान को लाभ नहीं मिलता।
किस तरह कार्ड रद्द होने पर सूचित होते हैं?
अक्सर राशन लेने पहुँचे पर पता चलता है कि कार्ड "रद्द" या "लॉक" है। कभी-कभी SMS, मोबाइल नोटिफिकेशन या जिला सप्लाई कार्यालय से नोटिस भी जाता है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक सूची (आखिरी LFMS/PM POSHAN पोर्टल तालिका) में नाम हटाने की सूचना मिल जाती है।
रद्द राशन कार्ड को कैसे चालू कराएं — Step-by-Step
यदि आप वास्तव में पात्र हैं और उपरोक्त 5 कारणों में से कोई भी आप पर लागू नहीं होता, तो नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
- स्टेप 1: अपने जिला आपूर्ति कार्यालय/तहसील पर जाएँ और कारण पूछें।
- स्टेप 2: एक आवेदन पत्र भरें (रे-इनेबल/ Reactivation form)।
- स्टेप 3: अपने प्रमाण पत्र (आय प्रमाण, संपत्ति प्रमाण, सरकारी नौकरी न होने का प्रमाण) संलग्न करें।
- स्टेप 4: सर्वे का अनुरोध करें — अधिकारियों से दोबारा सर्वे की मांग करें।
- स्टेप 5: यदि ज़रूरी हो तो RTI/ग्रिवांस प्लैटफॉर्म या खाद्य विभाग की हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें।
कौन से दस्तावेज साथ रखें — Proof List
आवश्यक दस्तावेज जो आप ऑफिस में जमा कर सकते हैं:
- राशन कार्ड की कॉपी और Aadhaar
- बैंक पासबुक/पासबुक का कट
- आय प्रमाण (salary slip / ITR न हो तो न-आय प्रमाण)
- जमीन पट्टा/खेत का रिकॉर्ड (अगर जमीन का मामला है)
- वाहन रजिस्ट्रेशन/RC प्रमाण (यदि कार का मामला नहीं है तो साफ करें)
ऑनलाइन E-KYC करते समय क्या सावधानियाँ रखें?
यदि आपने E-KYC ऑनलाइन किया है तो सुनिश्चित करें कि आपने सही मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और Aadhaar लिंक किया हो। गलत मोबाइल नंबर या Aadhaar डेटा mismatch की वजह से सिस्टम में भूल होने पर कार्ड प्रभावित हो सकता है। हमेशा KYC पूरा करने के बाद स्क्रीनशॉट और acknowledgment number रखें।
निष्कर्ष — क्या करें और कब अपील करें
यदि आपका कार्ड जाँच में रद्द हुआ है और आप स्पष्ट रूप से पात्र हैं, तो तुरन्त जिला आपूर्ति कार्यालय जाएँ, दस्तावेज दें और सर्वे के लिए अनुरोध करें। यदि अधिकारी अनसुना कर दें तो ऑनलाइन grievance/RTI के माध्यम से प्रश्न उठाएँ। याद रखें — कई बार डेटा मिक्स-अप की वजह से भी नाम कट जाते हैं, इसलिए धैर्य और दस्तावेजों के साथ सही प्रक्रिया अपनाना सबसे अच्छा है।
FAQs
सबसे पहले जिला आपूर्ति कार्यालय जाएँ और कारण जानें। यदि आप पात्र हैं तो आवेदन कर के सर्वे और दस्तावेज जमा कराएँ; आवश्यकता पड़े तो हेल्पलाइन/RTI का सहारा लें।
E-KYC के बाद नाम कटने पर जिला आपूर्ति कार्यालय में E-KYC acknowledgment और supporting documents लेकर अपील करें। सर्वे के लिए अनुरोध करें और अपने मोबाइल/आधार लिंक का प्रमाण दिखाएँ।
Reactivation के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय में फॉर्म भरें, प्रमाण संलग्न करें और दोबारा सर्वे की मांग करें। प्रक्रिया के बाद कार्ड को सक्रिय किया जाता है।
राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल या जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर चेक कर सकते हैं; कुछ राज्यों में SMS/NOTIFICATION भी भेजा जाता है।
E-KYC का स्टेटस सरकारी पोर्टल या हेल्पलाइन पर Aadhaar/acknowledgment नंबर से चेक होता है; स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
सर्वे में सही जानकारी दें, आवश्यक दस्तावेज रखें और यदि कोई संपत्ति/वाहन दिखे जो आपके नहीं हैं, उसका स्पष्टीकरण दें—अस्पष्टताओं को लिखित में दें।
अपने राज्य के खाद्य विभाग पोर्टल पर लॉगिन कर के या जिला कार्यालय जाकर eligibility criteria और सूची चेक करें; अगर mismatch हो तो प्रमाण प्रस्तुत करें।
Card block होने पर जिला सप्लाई ऑफिस में आवेदन दें, कारण पूछें और supporting proofs जमा करें; अलग से appeal प्रक्रिया भी होती है।
स्टेट/डिस्ट्रिक्ट फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर grievance/complaint फार्म भरें या हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएँ।
ऑफिस जाएँ, reactivation या grievance फॉर्म लें, आवश्यक डॉक्यूमेंट संलग्न कर के साइन कर के जमा करें; प्राप्ति (receipt) लें।
यदि आपको दिखाना है कि आप कोरोना/गरीबी श्रेणी के हैं तो बैंक passbook, salary slip, employer certificate या हल्का आय प्रमाण (affidavit) तैयार रखें।
सर्वे के समय सुसंगत दस्तावेज रखें और यदि डाटा में त्रुटि है तो तत्काल district office को लिखित में सूचित करें; दोबारा सर्वे की मांग करें।
यदि आपका नाम हट गया है तो आवेदन कर के पुन: सर्वे कराएं; आवश्यक प्रमाण देने पर नाम वापस जोड़ा जा सकता है।
कई राज्यों में पोर्टल पर login कर के Aadhaar/बैंक/पता/मोबाइल अपडेट किया जा सकता है; अगर ऑनलाइन नहीं हो तो जिला कार्यालय में जाएँ।
ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी CSC/PDS केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा सकता है; OTP के साथ validate करें।
ऑफलाइन update के लिए district supply office में correction form भरें और पहचान/पते के दस्तावेज संलग्न करें।
यदि आपकी category (BPL/APL/Antyodaya) गलत दर्ज है तो supporting proofs जमा कर के correction के लिए आवेदन करें।
यदि आपने गलत श्रेणी में नाम लिखा है और आपकी आय अधिक है, तो विभाग से category review कराएँ या जरूरत पड़े तो appeal file करें।
नए नियम और सर्वे के अनुसार आपकी योग्यता district food department या state portal पर घोषित होती है—वहाँ चेक करें।
रिजेक्शन नोटिस लेकर दिए गए कारण के अनुसार जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाएँ और आवेदन पुनः प्रस्तुत करें; ज्यादा मामलों में दोबारा सर्वे की मांग करें।
डुप्लिकेट एंट्री दिखे तो district office में evidence देकर duplicate removal के लिए आवेदन करें; कर्मचारी रिकॉर्ड समायोजित होगा।
जमीन के मामलों में पट्टा/7/12, land revenue receipts या khasra/khatuni की कॉपी दिखाएँ ताकि सत्यापन हो सके।
Family details correction के लिए service center/tehsil में फार्म भरें और जन्म/विवाह प्रमाण जैसे supporting documents जोड़ें।
यदि E-KYC में error है तो Aadhaar में मोबाइल लिंक/बैंक लिंक ठीक कराएँ और district office को E-KYC acknowledgment दिखाएँ; re-KYC कराएं।
Biometric mismatch पर CSC/ऑफिस जाकर biometric re-capture कराएँ और आवश्यक रिकंसिलिएशन कराएँ।
Renewal के लिए state portal या district office में renewal form भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा कर दें; कुछ राज्यों में ऑटो renewal होता है।
स्टेट के पोर्टल पर रजिस्टर कर के ओनलाइन फॉर्म भरें—सभी फील्ड सही भरें और supporting documents upload करें।
जिला कार्यालय से अनुरोध कर के survey officer की revisit मांग करें; लिखित आवेदन में कारण स्पष्ट करें।
Reactivation के लिए आवेदन, प्रमाण और अक्सर दोबारा सर्वे की जरूरत होती है; सर्वे के बाद कार्ड active कर दिया जाता है।
यदि वाहन का रिकॉर्ड गलती से जुड़ा है तो RC/ownership documents दिखाकर गलत एंट्री हटवाएँ।
यदि परिवार में सरकारी नौकरी है और आपको बताना है कि नहीं है तो HOD certificate दिखाएँ; गलत जानकारी सामने आने पर स्थिति स्पष्ट करें।
Income tax के मामलों में ITR/Tax return या PAN-आधारित records दिखाएँ ताकि प्राधिकारी निर्णय लें।
District supply office या state portal पर अपना status चेक करें; rejection reason दिए जाते हैं जिन्हें नोटिस में देखें।
State food department के पोर्टल में FAHQ/Status सेक्शन में अपनी जानकारी डालकर तुरंत स्टेटस देख सकते हैं।
स्टेट हेल्पलाइन नंबर या district helpline पर कॉल कर के अपना grievance दर्ज कराएँ और टिकेट नंबर लें।
सर्वे से पहले सही और सच्ची जानकारी दें, संपत्ति/वाहन का स्पष्ट विवरण रखें और E-KYC की copy संभालकर रखें।
Poverty proof के लिए नॉन-आय प्रमाण, नाबार्ड/पंचायत के सर्टिफिकेट या बैंक की passbook दिखा कर प्रमाण दे सकते हैं।
District office से service request कर के verification करवा सकते हैं; अगर आवश्यक हो तो ग्राम पंचायत से भी प्रमाण निकलवा लें।
सर्वे में सही दस्तावेज और स्थानीय साक्ष्यों के साथ उपस्थित रहें; यदि संपत्ति/आय गलत दिख रही है तो उसका स्पष्टीकरण दें।
Correction form में केवल सत्य जानकारियाँ भरें और supporting documents attach करें; गलत जानकारी से rejection बढ़ता है।
कुछ राज्यों में digital verification Aadhaar/Bank OTP से होता है—OTP को सत्यापित कर के verification पूरा करें।
यदि आप eligibility बदलते हैं (जैसे कम आय) तो application देकर श्रेणी upgrade/down-grade करवा सकते हैं; प्राधिकारी के निर्णय के विकल्प मौजूद हैं।
Pending status पर district office में जाकर missing documents जमा करें और ticket नंबर लेकर फॉलो-अप करें।
सही दस्तावेज और सफल सर्वे के बाद अधिकारी आपकी application approve करते हैं और नया कार्ड जारी होता है।
Address correction के लिए एन्योरिटी/proof (electricity bill, rental agreement, voter ID) लगाकर district office में correction कराएं।
Re-verification और प्रमाण देने के बाद विभाग final list में नाम जोड़ता है—district office से periodic अपडेट लें।
Eligibility के मानदण्ड पूरे करें और प्रमाण जमा करें; यदि आप गरीब/निराश्रित वर्ग में आते हैं तो आवदेन कर के नाम दर्ज कराएँ।
E-KYC पूरी करने के लिए Aadhaar, mobile OTP और बैंक विवरण सत्यापित कराएँ; acknowledgment संभाल कर रखें ताकि भविष्य में proof दिखा सकें।