देशभर में बड़े कारोबारियों के लिए नया नियम लागू, GST पर आया नया अपडेट

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को एक अप्रैल से b2b लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।

Update: 2022-02-26 16:21 GMT

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को एक अप्रैल से b2b लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। गुड्स एवं सर्विस टैक्स के तहत b2b लेनदेन पर 500 करोड रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1अक्टूबर 2020 से ई-चालान जरूरी कर दिया गया था।

टैक्स पार्टनर के अनुसार

ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा के अनुसार इस कदम के बाद टैक्स संबंधित नियमों को लागू करने में पहले के मुकाबले अधिक पारदर्शिता आएगी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधित धोखाधड़ी में भी कमी होगी। नए बदलाव के बाद अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर और वाली कंपनियों को लाया जा रहा है।

50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां थी दायरे में

1 जनवरी 2021 से इसे 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जरूरी बना दिया गया था। पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां b2b लेनदेन के लिए चालान काट रही थी।

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