कारोबारियों के लिए जीएसटी रिफंड 7 दिन में, पंजीकरण 3 दिन में

नई जीएसटी नीति: कारोबारियों को मिलेगा तेज रिफंड, 22 सितंबर से दरें बदलेंगी, पंजीकरण अब आसान;

Update: 2025-09-05 17:20 GMT

जीएसटी रिफंड अब केवल सात दिनों में

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब कारोबारियों को GST रिफंड सिर्फ सात दिनों में मिलेगा। यह उन मामलों में लागू होगा, जहां धोखाधड़ी या रिफंड को लेकर कोई शक नहीं है। इससे कारोबारियों के पास तेजी से कार्यशील पूंजी उपलब्ध रहेगी। यह कदम विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

GST रिफंड कैसे मिलेगा और प्रक्रिया क्या है

अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बताया कि जैसे ही आवेदन और दस्तावेज़ पूरे होते हैं, रिफंड प्रक्रिया सात दिनों में पूरी कर दी जाएगी। कारोबारियों को इसके लिए अलग से किसी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन GST पोर्टल पर आवेदन के बाद रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

नए कारोबारियों के लिए तीन दिनों में पंजीकरण

GST के पंजीकरण की प्रक्रिया अब बेहद आसान कर दी गई है। नए कारोबारियों को केवल तीन दिनों में GST नंबर मिल सकेगा। यह बदलाव नए उद्यमियों के लिए बड़े फायदे का सौदा है, जिससे वे जल्दी से अपने व्यवसाय को वैध रूप से शुरू कर सकते हैं।

GST पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन

नए कारोबारी GST पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। जैसे ही आवेदन स्वीकार होगा, तीन दिनों के भीतर पंजीकरण पूरा हो जाएगा। इससे व्यापार में विलंब नहीं होगा और व्यवसाय तेजी से चल सकेगा।

22 सितंबर से जीएसटी दरों में बदलाव

22 सितंबर से 300 से अधिक आइटम की GST दरों में बदलाव किया जा रहा है। पुराने स्टॉक और नए माल के लिए अलग-अलग दरें लागू होंगी। कारोबारियों को अपने बही खाते 15 दिनों के भीतर अपडेट करने होंगे।

माल भेजने और भुगतान के हिसाब से जीएसटी लागू

यदि माल पहले भेजा गया और भुगतान 22 सितंबर के बाद हुआ तो नई दर लागू होगी। वहीं, भुगतान पहले और माल बाद में भेजने पर वर्तमान दर लागू रहेगी। इन नियमों से कारोबारियों को स्पष्टता और सुविधा दोनों मिलेगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर असर

22 सितंबर से पहले खरीदे गए माल पर 12% GST था, जिसे अब 5% कर दिया गया है। ऐसे मामलों में अगर कारोबारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उन्हें पहले की दर 12% के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा।

मोदी सरकार का ऐतिहासिक जीएसटी निर्णय

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह निर्णय मोदी सरकार द्वारा करों के बोझ को कम करने के सतत प्रयास का परिणाम है। GST लागू करने से पहले एक्साइज, सेल्स टैक्स, चुंगी जैसी कई कर व्यवस्थाओं ने व्यापारियों को परेशान किया था। अब एक देश-एक कर की नीति से व्यवस्था सरल हो गई है।

उद्योग जगत और उपभोक्ताओं पर असर

सरकार का उद्देश्य GST में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। उद्योग जगत ने आश्वस्त किया है कि करों में हुई कमी उनकी कीमतों में दिखेगी। इससे व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।

FAQs

Q1. जीएसटी रिफंड कितने दिनों में मिलेगा?

- बिना धोखाधड़ी के मामलों में केवल 7 दिनों में रिफंड मिलेगा।

Q2. नए कारोबारियों को GST नंबर कब मिलेगा?

- नए कारोबारी 3 दिनों में GST पंजीकरण कर सकते हैं।

Q3. 22 सितंबर से नए GST दरों का असर कब होगा?

- माल भेजने और भुगतान के अनुसार नई दरें लागू होंगी।

Q4. इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लागू होगा?

- पुराने स्टॉक पर पहले की दर के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।

Q5. GST में कमी का लाभ किसे मिलेगा?

- यह लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और कीमतों में परिलक्षित होगा।

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