लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी : MP NEWS

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी : MP NEWS अधिनियम को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है।

Update: 2021-02-16 06:42 GMT

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी : MP NEWS

BHOPAL : अधिनियम को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है। यहां से अनुमति मिलते ही प्रदेश में अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। प्रदेश में 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी।

जिसमें लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्रय अधिनियम विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया जिसे अध्यादेश के जरिये कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई है।

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बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि इस कानून में जो व्याक्ति या संस्थाएं सहयोग करेंगी उसे भी अपराधी माना जाएगा। सरकार के बेटियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अनुमान लगाया गया है कि राज्यपाल आनंदीबेन आज ही अध्यादेश लागू करने की मंजूरी प्रदान कर सकती हैं।

बिल की खास बातें

बहला-फुसलाकर, धमकी, जबरदस्ती धर्मान्तरण और शादी करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बगैर आवेदन दिये धर्मान्तरण कराने वाले धर्मगुरू, काजी, मौलवी, पादरी को भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। धर्मान्तरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, माता-पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है। सहयोग करने वालों को मुख्य आरोपी बनाया जायेगा।

अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जायेगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करने होंगे सहित अन्य मुख्य बातें शामिल हैं।

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