प्रदेश में लव जिहाद के 23 मामले दर्ज, रीवा में 4, तो भोपाल में 7 अन्य में... MP News

प्रदेश में लव जिहाद कानून कितना अवाश्यक था इसकी जानकारी दे रहा है सामने आये आकडे। जनवरी के महीने में लव जिहाद कानून लागू किया गया

Update: 2021-02-16 06:48 GMT

प्रदेश में लव जिहाद के 23 मामले दर्ज, रीवा में 4, तो भोपाल में 7 अन्य में… MP News

भोपाल। प्रदेश में लव जिहाद कानून कितना अवाश्यक था इसकी जानकारी दे रहा है सामने आये आकडे। जनवरी के महीने में लव जिहाद कानून लागू किया गया और अभी फरवरी का महीने के कुछ ही दिन हुए है और लव जिहाद के 23 मामले प्रदेश में दर्ज कर लिए गये हैं। यह जानकारी प्रदेश प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया से बात करने के दौरान कही।

उनका कहना था कि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लागू होेने के बाद प्रदेश मंे 23 मामले दज्र्र किये गये हैं। उन्होने कहा कि यह साफ हो रहा है कि प्रदेश में शादी तथा नाम बदलकर प्यार करना और बाद मंे शादी कर धर्मांतरण करने का खेल चल रहा था। लेकिन अब इस नये कानून के तहत ऐसा नही हो पायेगा।

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मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत 23 मामले दर्ज किये गये है। जिसमें रीवा और जबलपुर सम्भाग में 4-4 मामले दर्ज किये गये हैं। तो वहीं इंदौर सम्भाग में 5, भोपाल संभाग में 7 मामले दर्ज हुए हैं। वही ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज किये गये है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने यह जानकारी प्रेस को दी। उन्होने यह भी कहा कि देश तथा प्रदेश के लिए यह बहुत आवश्य है। प्यार की आड में प्रदेश में यह धोखाधडी का खेल चल रहा था।

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श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बडे पैमाने पर यह रैकेट चल रहा था जो बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का ठेका जैसे लिए था। कानून के लागू होते ही इतनी संख्या में मामलो ंका दर्ज होना इसी ओर इसारा कर रहा है। प्रदेश में कुछ ऐसी ताकते हैं जो इस तरह के काम कर अपना धंधा चममा रहे थे और हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे थे। ऐसे में यह कानूनू बहुत बडे ढाल का काम करेगी।
नये कानून के तहत प्रदेश में दर्ज मामले सफलता की ओर इसारा करते हैं। यह बात केवल हिन्दू धर्म पर लागू नही होतो है।

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प्रदेश में अगर कोई हिन्दू दवाब बनाकर अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है या लालच देता या फिर धोखा देकर उसके दूसरा धर्म ग्रहण करने के लिए कहता है तो वह गलत है। दे्रश में सभी धर्मो का बराबर सम्मान किया जाता है। जानकारी के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 जनवरी 2021 में लागू किया था।

कानून के तहत धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। जिससे लोग धर्म के आड में किसी को धोखे से धर्मातरण न करवा सके। वही इस कानून में पूरी स्वेछा से धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। लेकिन धोखे या फिर प्रलोभन देकर नही।

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