Post Office से भी बदला जाएगा आपका 2000 रुपये का नोट या नहीं? जानें यहां

RBI ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया है.
बैंक के पास जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए 23 मई, 2023 से ये सर्विस शुरू हो चुकी है.
सूत्रों के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा केवल बैंकों में ही मिलेगी और इसे डाकघरों में जाकर नहीं बदला जा सकता है.
कस्टमर्स डाकघरों में 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं, क्योंकि ये नोट अभी भी लीगल टेंडर में हैं.
RBI ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेते हुए कहा कि लोग 23 मई से अपने 2000 रुपये के नोट बैंकों में जाकर बदल या जमा कर सकते हैं.
RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. रिजर्व बैंक ने इसी के साथ बैंकों को 2000 रुपये के नोट को जारी करने से भी मना किया है.
Author : Akash dubey
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