विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना, ऐसे मिलेगा लाभ
उत्तराखंड सरकार की इस योजना का नाम उत्तराखंड विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना है।
उत्तराखंड सरकार विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 11 हजार रु की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
अगर आप उत्तराखंड के निवासी है, तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी नहीं हैं, तो फिर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है, तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको तहसीलदार से प्राप्त विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।