उत्तराखंड सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है।
उत्तराखंड सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है।
उत्तराखंड सरकार की इस विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है।
आप उत्तराखंड के मूल निवासी है, तो फिर सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने वाली महिला की कम से कम आयु पर 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की दूसरी शादी नहीं की गई हो।
उत्तराखंड सरकार की इस विधवा पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा।