बैंक लॉकर से चोरी हो गया सामान तो कौन करेगा भरपाई! जानें नियम
अगर आप अबतक ये समझते आए हैं कि इसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं. लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता है.
जब आप बैंक से लॉकर लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच, बैंक और ग्राहक का रिश्ता नहीं होता
लॉकर लेने वाले को लॉकर में रखे पैसों, जेवर या कीमती सामान की कीमत बैंक को बताने की बाध्यता नहीं होती है.
जब भी कोई व्यक्ति बैंक का लॉकर लेता है तो बैंक और लॉकर लेने वाले व्यक्ति के बीच एक एग्रीमेंट होता है. इसे ‘Memorandum of Letting’ कहते हैं.
एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा होता है, बारिश, आग, भूकंप, बाढ़, बिजली, नागरिक विद्रोह, युद्ध, दंगे वगैरह या ऐसे किसी मामले में आपके लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आपके सामान की सुरक्षा के लिए बैंक पूरी सावधानी बरतेगा और बेहतर इंतजाम करेगा
लॉकर रेंट पर लेने वाले कस्टमर जब भी अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के जरिये दिया जाएगा.
अगर किसी घटना में ये साबित हो जाता है कि लॉकर के सामान का नुकसान बैंक कर्मचारी की मिलीभगत या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की वजह से हुआ है, तो बैंक को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा.