क्या है बैंक लॉकर की नई शर्त? जानें क्या कहता है RBI का नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए हैं. यह नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं.
RBI की यह शर्त कि बैंक लॉकर होल्डर्स को समय सीमा के भीतर नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा.
ये नियम बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की ओर से लगातार बढ़ रही श‍िकायतों के कारण लागू किए गए हैं.
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह अपने कम से 50 फीसदी लॉकर होल्डर से नए एग्रीमेंट पर 30 जून, 2023 तक साइन लें.
30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 100 फीसदी ग्राहकों से नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाए
RBI के अनुसार किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक को उस ग्राहक के साथ जिसे लॉकर सुविधा प्रदान की गई है विधिवत मुहर लगे कागज पर एक एग्रीमेंट करना होगा.
लॉकर-किराए पर लेने वाले को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दोनों पक्षों द्वारा साइन किए हुए एग्रीमेंट की दो कॉपी एक ग्राहक के पास एक बैंक के पास होनी चाहिए.
इन नए नियमों के मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है.
चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे.
Author : Akash dubey
Explore