Income Tax पेयर्स के फायदे के ल‍िए लागू हुआ यह न‍ियम, देखें यहां

सबसे ज्‍यादा चर्चा में नई टैक्स रिजीम रही है, कई तरह के टैक्स बेनेफिट भी चर्चा में हैं.
नए व‍ित्‍तीय वर्ष की शुरुआत. इसके साथ ही कई न‍ियमों में बदलाव हो गया है. हर टैक्सपेयर के लिए आयकर से जुड़े न‍ियमों में बदलाव लागू हो चुका है.
न्यू टैक्स रिजीम में सेक्‍शन 87A के तहत एग्‍जम्‍पशन लिमिट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है.
7 लाख तक की आय वालों को क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं भरना होगा.
फाइनेंस बिल में बदलाव के बाद 7 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम से कुछ अधिक आय अर्जित करने पर अतिरिक्त इनकम पर ही टैक्स देना होगा.
पहले केवल ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा म‍िलता था.
न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत भी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा म‍िल सकेगा.
Author : Akash dubey
1 अप्रैल से 37% का टैक्स सरचार्ज घटकर 25% हो गया है.
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