1 अप्रैल 2023 से बदल गए यह 9 महत्वपूर्ण नियम

स्टैंडर्ड डिडक्शन
15.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 52,500 रुपए। पहले ये सीमा 50,000 रुपए थी।
आयकर स्लैब
नए रिजीम में टैक्स-फ्री आय की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है।
एलटीए
गैर-सरकारी कर्मियों के लिए लीव एनकैशमेंट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
डेट म्यूचुअल फंड
डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजनाओं में पैसा लगाने की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रु. कर दी गई है।
जीवन बीमा पॉलिसी
जीवन बीमा पॉलिसी 5 लाख रुपए से ज्यादा के सालाना प्रीमियम पर टैक्स देना होगा। ये यूनिट लिंक्ड पोरेंस प्लान (यूलिप) पर लागू नहीं होगा।
मार्केट लिंक्ड डिबेंचर
एमएलडी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से छट खत्म कर दी गई है।
सोना
ई-गोल्ड की फिजिकल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदलने पर टैक्स नहीं लगेगा।
सिर्फ हॉलमार्क वाला सोना ही बिक सकेगा। हालांकि ग्राहक पुराना सोना बिना हॉल मार्किंग के बेच सकेंगे।
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