Mutual Fund के इन्वेस्टर्स के लिए बदल रहे हैं ये 4 नियम, देखें यहां

1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं.
म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए यह सबसे अहम बदलावों में से एक है. ऐसे इन्वेस्टर्स को 31 मार्च तक या तो नॉमिनी डिक्लेयर करने होंगे.
अगर इन्वेस्टर्स दोनों में से कुछ नहीं करेंगे तो उनके इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे अपने किसी निवेश को भुना नहीं पाएंगे.
इन्वेस्टर्स केफिनटेक और सीएएमएस जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स अथवा एमएफसेंट्रल के माध्यम से यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं.
31 मार्च तक हर किसी के लिए पैन और आधार को लिंक करा लेना जरूरी है.
लिंक नहीं करने पर 01 अप्रैल से आपका पैन काम करना बंद कर देगा, और ऐसे में एमएफ फोलियो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है.
जिन इन्वेस्टर्स ने 01 नवंबर से पहले केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल किया था, उन्हें 30 अप्रैल से पहले केवाईसी को रीवैलिडेट कराना होगा.
Author : Akash dubey
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