महिला सम्मान बचत योजना पर कटेगा TDS, जाने कब लगेगा टैक्स
बजट 2023 में केंद्र सरकार ने महिला निवेशकों को ध्यान में रखते हुए महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना की घोषणा की थी.
इस पर काफी वक्त तक टैक्सेशन के नियमों पर तस्वीर साफ नहीं थी. हालांकि, इसको टैक्स के दायरे में रखा गया था.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने पर हुई ब्याज से कमाई TDS लगेगा
CBDT के नॉटिफिकेशन में कहा गया है कि महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194A के तहत आएगी.
महिला सम्मान बचत पत्र योजना एक वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है जो देश की महिलाओं के लिए है.
इस स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 से कई गई है. MSSC में डिपॉजिट की गई रकम पर 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है.
इस स्कीम में महिलाएं कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं.
इस योजना में किसी भी उम्र की महिला इसमें निवेश कर सकती है. नाबालिग लड़की के नाम पर उसके गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं.