महिला सम्मान बचत योजना पर कटेगा TDS, जानिए कब लगेगा टैक्स
बजट 2023 में केंद्र सरकार ने महिला निवेशकों को ध्यान में रखते हुए महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना की घोषणा की थी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने पर हुई ब्याज से कमाई TDS लगेगा.
CBDT के नॉटिफिकेशन में कहा गया है कि महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194A के तहत आएगी. इस धारा के तहत स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटेगा.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194A मे टीडीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रावधान है.
TDS एक डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका है जिसकी शुरुआत इनकम सोर्स से या इनकम पेआउट के समय से ही टैक्स एकत्रित करने के लिए की गई.
अगर एक वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के तहत आपकी ब्याज से 40,000 रुपये से ज्यादा कमाई होगी तो आपको इस स्कीम के तहत टीडीएस भरना होगा।
महिला सम्मान बचत पत्र योजना एक वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है. इस स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 से कई गई है.
MSSC में डिपॉजिट की गई रकम पर 7.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में महिलाएं कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं.
फिलहाल इस योजना को 2 साल के लिए शुरू किया गया है यानी इस स्कीम का फायदा साल 2025 तक उठाया जा सकता है.