टैक्सपेयर्स ऑफलाइन भर सकते हैं ITR! जारी हुए फॉर्म

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है.
आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल ने बताया है कि अब आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध हो गई है.
अगर आप अभी ऑफलाइन टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल से ये फॉर्म डाउनलोड करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्‍य सोर्स को भी शामिल किया जाता है.
अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर है, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया हो, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम आती हो या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.
धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं.
Author : Akash dubey
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