Tax Saving : आपके ये खर्चे ही बचाएंगे आपका पैसा, जानें कैसे
सैलरीड प्रोफेशनल्स को अपने इंप्लॉयर को टैक्स असेसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना होता है, ताकि वो निवेश और खर्च दिखाकर सरकार की ओर से मिल रही टैक्स बैनेफिट्स का फायदा उठा सकें
आप आईटीआर फाइल करते वक्त एचआरए क्लेम कर सकते हैं. सरकार HRA पर आपको टैक्स छूट देती है.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत आपको डेढ़ लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत आपके कई तरीकों के निवेश पर आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है
आप प्रॉविडेंट फंड में किए गए अपने हिस्से के निवेश पर छूट मांग सकते हैं.
प्रॉपर्टी ट्रांसफर या खरीद में स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पर अगर आप टैक्स छूट की श्रेणी में आते हैं, तो आप इसे भी 80C में कवर कर सकते हैं.
बच्चे की ट्यूशन फीस पेमेंट सेक्शन 80C के तहत छूट की पात्र होती है.