Tax Saving Tips: आपके फायदे की स्कीम? एक्सपर्ट्स से समझें

नई टैक्स रिजीम में क्या बदला - नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी।
डिफॉल्ट स्कीम से पुरानी रिजीम पर जाने का होगा विकल्प - टैक्स छूट आय की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹3 लाख हुई.
7 लाख तक आय पर टैक्स रिबेट का फायदा यानी कोई टैक्स नहीं - नयी टैक्स रिजीम में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा।
नयी टैक्स व्यवस्था में 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा - 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज रेट 37% की जगह 25%
न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी, फैमिली पेंशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा राशि डिडक्शन शामिल है।
पुरानी टैक्स रिजीम धारा - 80C में ₹1.5 लाख की छूट ले रहे हैं, धारा 80CCD में ₹50 हजार की छूट ले रहे हैं.
कुल मिलाकर 3.5-4 लाख छूट, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद
Author : Akash dubey
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