Tax Saving: 31 मार्च से पहले इन स्कीम में करें निवेश, होगी टैक्स पर बचत
मार्च खत्म हो रहा है और 31 मार्च से पहले फोकस इस बात पर होता है कि टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको अपने निवेश दिखाने पर टैक्स छूट मिलती है,
टैक्स देने वाला प्रत्येक व्यक्ति निवेश करते समय यह जरूर सुनिश्चित करता है कि किस तरह उसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनेफिट मिल सकता है.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस, गारंटीड रिटर्न प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी योजनाओं में निवेश करने से टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते है.
ULIP एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो लाइफ इंश्योरेंस और निवेश के लाभों को जोड़ती है. यूलिप प्लान सही बाजार हो तो 12-15% तक रिटर्न दे सकता है.
इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां भी काफी टैक्स बचत करा सकती हैं.
इनकम टैक्स की धारा 80C अतिरिक्त इसकी लिमिट 1.5 लाख रूपये है, जिसमें कई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को टैक्स-सेविंग्स पर समान कैप के साथ जोड़ा जाता है.
Term Life Insurance आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक लागत प्रभावी तरीका है, और यह कई टैक्स बेनेफिट भी देता है.
व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन्स के लिए भी क्लेम कर सकता है.
यह डिडक्शन इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की लिमिट तक उपलब्ध है.