Mutual Fund डेब्ट स्कीमों पर अब नहीं मिलेगा टैक्स बेनेफिट
सरकार ने डेब्ट म्यूचुअल फंड और कुछ अन्य योजनाओं में निवेशकों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को खत्म कर दिया है, जिससे इन योजनाओं का मिलने वाला टैक्स बेनेफिट अब नहीं मिलेगा।
लाभ उन निवेशकों को मिलता है जो तीन साल से अधिक समय तक डेब्ट, गोल्ड स्कीम और हाइब्रिड स्कीमों की कुछ कैटेगरियों में निवेश करते हैं।
सरकार के अनुसार डेब्ट फंड वे स्कीमें होती हैं जो अपने पोर्टफोलियो का 35 फीसदी से कम इक्विटी में रखती हैं।
डेब्ट फंड्स में निवेश करते समय केवल टैक्सेशन पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पुराने और पारंपरिक निवेश विकल्पों के मुकाबले अभी भी कई खास बेनेफिट मिलते हैं।
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक डेब्ट फंड में निवेश रखते हैं, जिस साल आप बेचेंगे आपकी आय में जोड़ा जाएगा।
जानकार अब मान रहे हैं कि डेब्ट फंड्स के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को हटाने का ये कदम इन स्कीमों को निवेशकों के बीच कम लोकप्रिय बना सकता है।