SBI : 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, देखें यहां
अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर है तो यह खबर आपके काम की है.
बैंक एडवाइजरी के जरिए इंटरनेट पर लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील कर रहा है.
यह सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर तक रिवाइज्ड करें.
संशोधित लॉकर नियमों के अनुसार, आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही, मामले में बैंकों को क्षतिपूर्ति करनी होगी और लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी.
अगर ग्राहक लॉकर सरेंडर करता है और किराए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो बैंक को आनुपातिक राशि वापस करनी होगी.
समझौते को स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, जिसे बैंकों को ग्राहकों को समझौते की एक प्रति के साथ नि:शुल्क प्रदान करना है.
लॉकर के आवंटन के समय आरबीआई ने बैंकों को 3 साल के किराए को कवर करने में सावधि जमा हासिल करने की अनुमति दी है.
इसमें जरूरत पड़ने पर लॉकर तोड़ने का शुल्क भी शामिल होगा.
Author : Akash dubey
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