RBI : Loan की EMI में देरी पर नहीं लगेगा बड़ा जुर्माना

रिजर्व बैंक ने समय से लोन की किस्त जमा न करने वालों को राहत देते हुए बैंकों को फटकार भी लगाई है।
आरबीआई के अनुसार बैंकों जुर्माने को ब्याज दरों के रूप में नहीं वसूला करना चाहिए।
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि लोन की किस्त में देरी पर पेनल्टी को एक शुल्क के रूप में लगाया चाहिए.
आरबीआई के अनुसार उसने बैंकों को लोन लेकिर किस्त में देरी करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया हुआ है.
आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाईयां पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं।
आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में प्रस्ताव में कहा है कि अब डिफॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया कि लोन पर ब्याज दरों के रिसेट करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
Author : Akash dubey
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