आरबीआई ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 12 पॉइंट्स का एक नया मसौदा तैयार किया है. इस मसौदे में पीनल चार्जेज को केंद्र में रखा गया है.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से इस मसौदे पर 15 मई 2023 तक सुझाव मांगा गया है.
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि इस संबंध में जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
आप किसी बैंक या अन्य रेग्युलेटेड वित्तीय संस्थान से कर्ज लेते हैं तो आपको EMI जमा करनी होती है. इसकी भरपाई में चूक या देरी होने पर कर्ज देने वाला संस्थान पीनल चार्ज लगाता है.
आरबीआई का साफ निर्देश है कि जुर्माने का मकसद रेवेन्यु जेनरेट करना नहीं है. बैंक उन्होंने इसे अपनी आय का एक जरिया बना लिया है.
ग्राहकों को ये भी बताना होगा कि पेन्लटी चार्ज से जुड़े नियम या शर्त क्या हैं.