RBI ने Amazon Pay India पर ठोका 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म अमेजन पे इंडिया पर तीन करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अमेजन पे इंडिया ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद आरबीआई ने ये एक्शन लिया है.
RBI के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने KYC से जुड़े निर्देशों की अनदेखी की थी. इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
RBI के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने (PPI) से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन किया है. ये निर्देश साल 27 अगस्त 2021 को प्रभावी हुए थे.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रीमेंट्स (PPI) से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन किया है.
कंपनी ने KYC निर्देश 2016 का भी पालन नहीं किया है. ये निर्देश 25 फरवरी 2016 में जारी किए गए थे. इन्हें वक्त-वक्त पर अपडेट किया गया.
आरबीआई ने जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत लगाया है.
Author : Akash dubey
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