RBI : लोन डिफॉल्ट पर मनमानी पेनाल्टी को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन डिफॉल्ट होने पर बैंकों की तरफ से पेनाल्टी लगाने को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी किया है.
आरबीआई ने साफ-साफ कहा कि पेनाल्टी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कमाई का जरिया नहीं हो सकती है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि पेनाल्टी को पेनाल्टी चार्ज की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए. लेंडर्स इसे पीनल इंटरेस्ट इनकम के रूप में नहीं देखें.
अगर बैंक किसी तरह की पेनल्टी वसूलता है तो उसे लोन एग्रीमेंट के समय ही ग्राहकों को ब्याज दर, पेनल्टी चार्ज और सभी शर्तों की जानकारी देनी चाहिए।
अगर किसी ग्राहक को लोन चुकाने के लिए रिमाइंडर मैसेज भेजा जाता तो पेनाल्टी को लेकर भी सूचना मिलनी चाहिए.
रिजर्व बैंक ने मसौदा नियमों पर 15 मई तक सुझाव मांगे हैं।
यह नियम सभी वित्तीय संस्थानों जैसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, आवास कंपनियों, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, एनएचबी, सिडबी और नाबीएफआईडी पर लागू होगा। .
Author : Akash dubey
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