RBI ने दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस किए रद्द, देखें यहां

RBI ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.
आरबीआई के फैसले के बाद अब ये बैंक ग्राहकों को गुरुवार (6 जुलाई) से बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएंगे.
केंद्रीय बैंक ने इन को-ऑपरेटिव बैंकों के पास समुचित कैपिटल और इनकम संभावनाओं का अभाव देखते हुए यह कदम उठाया है
बैंक डूबने या दिवालिया होने पर जमाकर्ता के पास एकमात्र राहत DICGC द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर होता है
अब DICGC के तहत इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपये तक मिलता है. डीआईसीजीसी कवर सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है.
DICGC द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर सेविंग अकाउंट्स, एफडी, करंट अकाउंट्स, आरडी जैसे डिपॉजिट पर काम करता है.
Author : Akash dubey
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