Railways : प्लेटफॉर्म पर Reels बनाने वालों को खानी पड़ेगी जेल की हवा

रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे रील्स बनाने वालों के पकड़े जाने पर उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
अक्सर हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं कि रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी लेने या रील्स बनाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जवान गंवा दी है.
आज के समय में लोग वायरल होने के लिए फोटो और वीडियो लेने के लिए वक्त और हालात नहीं देखते हैं.
रेलवे समय-समय पर ऐसे लोगों को चेतावनी देती रही है, जो प्लेटफॉर्म पर कलाबाजियां या डांस करते हुए पाए जाते हैं.
रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है.
रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है.
1000 रुपये का जुर्माना या साथ में 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
Author : Akash dubey
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