Punjab Govt : विकलांग पेंशन योजना, ऐसे मिलेगा फायदा
पंजाब सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है।
पंजाब सरकार की इस योजना का नाम पंजाब विकलांग पेंशन योजना है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत ऐसे नागरिक जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है। उन को आर्थिक सहायता दी जाती है
पंजाब सरकार विकलांग जनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1 हजार रु की पेंशन हर महीने देती हैं।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक 40 प्रतिशत या फिर 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
इसके साथ ही आवेदन करने वाला जो विकलांग व्यक्ति है। वह पंजाब राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको पंजाब सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।