SBI के लॉकर से गायब हुई संपत्ति, अब देना होगा मुआवजा, जानें नियम

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को सर्वोच्च अदालत ने आदेश देते हुए ग्राहक को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए एसबीआई को 80 साल के गोपाल प्रसाद महंती को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
गोपाल प्रसाद की जीवनभर की संपत्ति SBI के बैंक लॉकर से चोरी हो गई।
झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में रहने वाले गोपाल प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाी बैंक के लॉकर में रखी थी।
SBI के लॉकर में उन्होंने कैश, गहने, कीमत सामान रखा था, बैंक में हुई चोरी के कारण लॉकर से उनकी जमापूंजी भी गायब हो गई।
एनसीडीआरसी ने बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया , लेकिन बैंक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बैंक को 30 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर ग्राहक गोपाल प्रसाद को देने का आदेश दिया है।
RBI बैंक लॉकर के नियम के मुताबिक लॉकर्स में चोरी होने की स्थिति में बैंक ग्राहकों को लॉकर क‍िराए का 100 गुना मुआवजा देगा।
RBI ने बैंक को निर्देश दिया है कि वो ग्राहकों को लॉकर एक्सेस के बारे में SMS और ईमेल के जरिए जानकारी देनी होगी।
Author : Akash dubey
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