PPF : बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को दोबारा चालू कराना जरूरी, जानें कैसे होगा
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड आपके सेविंग्स और रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने के लिए बड़ा निवेश टूल है.
सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना में आपको सालाना 7.1 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है.
इस योजना पर आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं.
आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद आपको इसपर ब्याज तो मिलता रहता है, लेकिन इसके अपने कई नुकसान होते हैं.
आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन नहीं ले सकते. साथ ही इसे फिर से चालू कराने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है.
आपको अपना बंद पड़ा पीपीएफ अकाउंट चालू कराने के लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में लिखित में रिक्वेस्ट डालनी होगी.
इसके साथ ही अलग से जितने साल की पेमेंट लैप्स हुई है, उसमें हर साल पर आपको 50 रुपये देने होंगे. आपको ये सभी डिपॉजिट बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच पर डालना होगा.
आपका ऐप्लीकेशन और चेक डिपॉजिट जमा हो जाने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका रिकॉर्ड चेक करेगा
यहां ध्यान रखें अगर आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 सालों का लॉक-इन पीरियड पूरा हो जाता है तो आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट नहीं हो पाएगा.
Author : Akash dubey