PPF : मैच्‍योरिटी से पहले निकालना हो पीपीएफ का पैसा तो जानें नियम

Public Provident Fund- PPF एक अच्‍छी स्‍कीम है. इसमें मौजूदा समय में 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिलता है.
पीपीएफ अकाउंट को 15 सालों के लिए खुलवाया जाता है.
नियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से पैसे की निकासी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं.
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर भी करवा सकते हैं.
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर कराया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है.
अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी पीपीएफ अकाउंट बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
अकाउंटहोल्‍डर के निधन की स्थिति में मैच्‍योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है. इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है.
Author : Akash dubey
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