Post Office Schemes: निवेश करने जा रहे हैं, तो इनकम प्रूफ दिखाने के लिए रहें तैयार

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में पिछली कुछ तिमाहियों में ज्यादा ब्याज मिलने के चलते इनमें निवेश बढ़ा है.
सरकार को काला धन जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी चिंताएं हो गई हैं. ऐसे में ये योजनाएं इनका जरिया न बन जाए, इसे देखते हुए एक नया नियम आया है.
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को 10 लाख से ऊपर के निवेश पर इनकम प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा.
सरकार ने पोस्ट ऑफिस में हर निवेश को KYC/PMLA कंप्लायंस नियमों के दायरे में ला दिया है
विभाग ने पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा रहे निवेशकों के एक वर्ग से इनकम प्रूफ मांगने को कहा.
Know Your Customer/Anti Money Laundering और टेरर फंडिंग पर नियमों में संशोधन के चलते ये सर्कुलर जारी किया गया है.
हाई रिस्क वाले ग्राहकों को केवाईसी कराने के साथ-साथ जो पैसा वो स्कीम में लगा रहे हैं, उसके सोर्स का प्रूफ भी देना होगा.
Author : Akash dubey
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