NPS खाता हो गया इनेक्टिव! तो करें रीएक्टिवेट, जानिए प्रोसेस

आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में ऑनलाइन लॉग इन करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं.
यदि ग्राहक इसमें न्यूनतम वार्षिक राशि का निवेश नहीं करता है। ऐसे खाते को रीएक्टिवेट या अनफ्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
किसी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन के समय टियर I के लिए 500 रुपये और टियर II के लिए 1000 रुपये का न्यूनतम शुरुआती योगदान देना होता है.
एक वित्तीय वर्ष में, ग्राहक को अपने टीयर I खाते में न्यूनतम 6,000 रुपये जमा करने होते हैं।
खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को फ्रीज अवधि के दौरान के न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा।
ग्राहक को फ्रीज अवधि के दौरान के न्यूनतम योगदान का कुल भुगतान करना होगा।
खाते को अनफ्रीज करने के लिए, आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। \
ईएनपीएस खातों के लिए योगदान ऑनलाइन किया जा सकता है।
टियर 1 / टियर 2 या दोनों खातों को अनफ्रीज करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता है।
एनपीएस एफएक्यू पेज पर दी गयी जानकारी के अनुसार उस स्थिति में विदड्रॉल को सामान्य विदड्रॉल की तरह प्रोसेस किया जाएगा.
चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रु और फ्रीजिंग वर्ष के लिए 100 रु का जुर्माना।
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