लोन पर गाड़ी लेने के बाद जरूर करें ये काम, देखें यहां

अगर लोन पर गाड़ी लिए हैं तो ईएमआई चुकाने के बाद आपको गाड़ी अपने नाम से करानी होगी. इससे आने वाले समय में आप परेशानी से बच सकते हैं.
कोई भी ग्राहक जिस कंपनी से या बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है. लोन चुकता होने के बाद उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है.
इसके साथ ही आपको फॉर्म 35 भी मिलता है. इसको लेकर आपको डीटीओ ऑफिस जाना पड़ता है.
ऑफिस के कर्मचारी संबंधित बैंक को मेल भेज कंफर्म करेंगे. मेल कंफर्म होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा.
मेल कंफर्म होने के बाद आपको एनओसी का पेपर, फॉर्म 35, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ऑनरबुक के साथ इंश्योरेंस की कॉपी लेकर डीटीओ ऑफिस जाना होगा.
सभी को जमा कर 250 रुपये का चालान कटाना पड़ेगा. चालान कटने के एक से दो सप्ताह बाद आरसी संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी से आपके नाम पर हो जाएगी.
लोन पर गाड़ी लेने के बाद इन प्रक्रिया को अपनाये बिना अगर आप गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो यह गाड़ी बिक तो जाएगी पर रहेगी आपके नाम पर ही.
किश्त चुकता होने पर फॉर्म 35 भर गाड़ी अपने नाम से जरूर रजिस्ट्रर्ड करा लें.
Author : Akash dubey
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