MP : अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, यहां करें आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश स्तर पर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है।
देश सरकार की इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले नव दम्पत्ति को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं
इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक-युवतियों को कानूनी सुरक्षा व मान्यता प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए सभी आवेदकों का मध्य प्रदेश का मूल्य निवासियों होना आवश्यक है।
इस योजना में पात्र होने के लिए वर की आयु कम से कम 21 वर्ष से ज्यादा व वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा हो।
जिन नवविवाहित जोड़े की पारिवारिक आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
इस योजना का फायदा लेने के लिए नवविवाहित दंपत्ति को 1 वर्ष के अंदर अपने विवाह का पंजीकरण करवाना होगा आदि।
Author : Akash dubey
Explore