मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोग जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं.
आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 50000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार की इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच है तो वह इस योजना के लिए पात्र हैं।
इस योजना में स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक भी आवेदन कर सकते है।