Bank locker में रखे रुपये में दीमक लगने पर क्या मिलेगा मुआवजा, जानें

नए लॉकर रूल्स भारत में 1 फरवरी 2023 से लागू हो गए है। इन नियम में ग्राहकों के लॉकर में रखे नियम को और मजबूत किया गया है।
बैंक लॉकर में जो समान रखा गया है, बैंक की लापरवाही की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो फिर इसके लिए मुआवजा भी बैंक को देना होगा।
RBI के नए नियमों के मुताबिक, यह जिम्मेदारी बैंकों की है। कि लॉकर और बैंक परिसर की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में रखे हुए सामान को अगर कोई भी नुकसान होता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी बैंक को लेनी होगी।
अगर बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में रखी में रखे हुए सामग्री को नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होगा।
अगर हम मुआवजे की बात करें, तो फिर यह मुआवजा लॉकर के जो वार्षिक किराया है। इसका 100 गुना तक हो सकता हैं।
Author : Akash dubey
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