आपको यह बीमा कराना अनिवार्य है नहीं तो देना होगा जुर्माना, जानें नियम

आपके पास कोई भी कैसी भी गाड़ी हो, आपको थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है।
बीमा न कराना तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये एक दंडनीय अपराध है, आपका चालान हो सकता है।
भारत में बिना बीमा के कार या बाइक चलाना गैर कानूनी है, कार या बाइक का बीमा पॉलिसी के साथ बीमा कराने के लिए बाध्य है।
बल्कि यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में शामिल खर्चों के कारण आपके फाइनेंस को भी नुकसान पहुंचाएगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत आपकी गाड़ी के चोरी होने के मामले में आपको ये बीमा कोई फायदा नहीं दिलाएगा।
बगैर थर्ड-पार्टी कार बीमा पॉलिसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत 2000 रु का जुर्माना देना होगा।
यदि आप इसी तरह दोबारा पकड़े गए तो जुर्माना राशि डबल यानी 4000 रु हो जाएगी।
आप दोबारा या दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 4,000 रु और/या कारावास भी हो सकता है।
मोटर बीमा पॉलिसी निश्चित समय सीमा से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, तो आप नो क्लेम बोनस से भी वंचित हो सकते हैं।
Author : Akash dubey
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