Life Insurance की मैच्योरिटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है क्या? जानिए नियम

आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो प्रीमियम अमाउंट पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है.
इंश्योरेंस पर टैक्सेशन का फायदा सेक्शन 10(10D) के तहत भी मिलता है.
Section 80C के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है.
नियम के मुताबिक, सम अश्योर्ड का 10 फीसदी या प्रीमियम अमाउंट में जो कम होगा, उतनी राशि पर इस सेक्शन के तहत टैक्स में डिडक्शन का फायदा मिलेगा.
अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम अमाउंट सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से कम होता है तो मैच्योरिटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है.
किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी बोनस और सम अश्योर्ड को मिलाकर तैयार होती है.
Author : Akash dubey
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