Indian Railways: सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये काम! आपको पहुंचा सकती है जेल

ट्रेन के डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोका जा सके.
पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चैन पुलिंग) कर रोकने के कारण पैसेंजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
यह अलार्म चैन इसलिए होता है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन को रोका जा सके.
कई बार पैसेंजर्स इस अलार्म चैन का गलत इस्तेमाल करते हैं और चलती ट्रेन में अलार्म चैन खींच देते हैं.
RPF ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ के साथ ही जागरुकता अभियान भी चला रही है.
रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है.
अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग की जा सकती है.
अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और वह स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चल देती है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.
Author : Akash dubey